न्यायमूर्ति को नए टैक्स सिस्टम के तहत कानूनी अलाउंस में छूट न मिलने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व आयकर विभाग से मांगा जवाब
प्रयागराज, 31 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप जैन की नए टैक्स सिस्टम के तहत अपनी कुल आय से कानूनी अलाउंस पर छूट न मिलने की चुनौती याचिका पर केंद्र सरकार व आयकर विभाग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सौमित्र दय

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news