प्रदेश के जल स्रोतों की राह रोकने वाले अतिक्रमणों को तुरंत हटाए अधिकारी
जयपुर, 03 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जल संरक्षण से जुडे मामले में कहा है कि प्रदेश में नदी, नालों व कैचमेंट एरिया में पानी का बहाव होना जरूरी है, ताकि बारिश का पानी नदी व झीलों में जा सके। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अफसरों को कहा है
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