पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, 51 हजार रुपये का जुर्माना
मीरजापुर, 28 जुलाई (हि.स.)। हलिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई विवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को दोषी पति को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
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