37.92 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में तस्कर को डेढ़ साल की सजा
शिमला, 28 जुलाई (हि.स.)। शिमला जिले के रोहड़ू में 37.92 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 15 हज़ार का जुर्मान
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