दहेज मांगने के मामले में 21 साल पुरानी सजा हाई कोर्ट ने की रद्द
रांची, 24 जुलाई (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने दहेज मांगने के आरोप में कामाख्या नारायण तिवारी को निचली अदालत से मिली सजा रद्द कर दी है। गढ़वा की निचली अदालत ने वर्ष 2004 में उन्हें दहेज निषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत दोषी ठहराते हुए छह माह के कार
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