मुरादाबाद : गैंगस्टर मामले में एक दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
मुरादाबाद, 20 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला जज-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को 2 वर्ष पूर्व दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले अजय पाल को दोषी करार दिया है। उन्होंने दोष
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना


मुरादाबाद, 20 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला जज-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को 2 वर्ष पूर्व दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले अजय पाल को दोषी करार दिया है। उन्होंने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मुरादाबाद जिले के थाना डिलारी में तत्कालीन एसओ पवन कुमार ने 6 जुलाई 2024 को फजलपुर निवासी अजयपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं एडीजे-पांच अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत में चली।

सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अजय पाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल