सुलतानपुर, 15 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर पॉक्सो एक्ट के एक आरोपित को दाेषी करार देते हुए दाेषी काे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 18 हजार का अर्थ दण्ड भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार की बत
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