गांजा बेचने के आरोपित को 3 वर्ष की कैद व 20 हजार का जुर्माना
हरिद्वार, 01 जुलाई (हि.स.)। गांजे के साथ पकड़े गए व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है।विशेष कोर्ट ने आरोपित को तीन वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल

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