हमीरपुर जिले मे मंगलवार को अवैध शस्त्र रखने के मामले में आरोपी को एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार पांडेय ने अभियुक्त को 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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