कुंती विहार आवासीय योजना के नियमन मामले में जेडीए जवाब दे
जयपुर, 03 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गजसिंहपुरा में पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की कुंती विहार आवासीय योजना में माैके पर यथास्थिति को बरकरार रखा है। वहीं जेडीए सहित अन्य पक्षकारों को इस आवासीय योजना के नियमन करने के संंबंध में जवाब
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जयपुर, 03 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गजसिंहपुरा में पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की कुंती विहार आवासीय योजना में माैके पर यथास्थिति को बरकरार रखा है। वहीं जेडीए सहित अन्य पक्षकारों को इस आवासीय योजना के नियमन करने के संंबंध में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की आगामी सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में रखी है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश शैलेन्द्र सिंह शेखावत की याचिका पर दिया।

अधिवक्ता विकास सोमानी ने बताया कि प्रार्थी पिछले 15 सालों से कुंती विहार आवासीय योजना में अपने भूखंडों पर मकान बनाकर व बिजली कनेक्शन लेकर रह रहे हैं। जेडीए ने पूर्व में 2015 में मौके पर पीटी सर्वे किया। वहीं पीआरएन जोन-18 ने यहां पर नियमन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और एक मार्च 2024 को जेडीए ने योजना में नियमन कैंप लगाने का आदेश निकाला। लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते यह कैंप नहीं लग पाया। इस दौरान ही भू माफियाओं ने सहकारी समिति के साथ मिलकर उनके मकानों व जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। जिसकी रिपोर्ट मानसरोवर पुलिस थाने में दर्ज कराई। वहीं मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने उनके मामले में मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक