पश्चिम बंगाल विधानसभा में नया सख्त कानून पारित, 12 महीने तक बिना मुकदमा निवारक हिरासत का प्रावधान
कोलकाता, 29 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को एक अहम और सख्त कानून पारित किया, जिसके तहत राज्य में ‘असामाजिक गतिविधियों’ में शामिल लोगों को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक निवारक हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक
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