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हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग सख्त, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सूरजपुर, 25 जून (हि.स.)। सड़कों को नुकसान पहुंचाने और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए परिवहन विभाग ने बिना रबर टायर वाले दोहरे पिंजरे (आयरन रिंग) युक्त ट्रैक्टरों के सार्वजनिक सड़कों पर संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है।
परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार काे जारी निर्देशों में कहा गया है कि ट्रैक्टर मुख्य रूप से कृषि कार्यों और खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में आयरन रिंग या दोहरे पिंजरे वाले पहियों से लैस ट्रैक्टरों को बिना बदलाव किए सड़कों, सीमेंट रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाया जा रहा है।
विभाग के अनुसार ऐसे पहियों से सड़क की सतह को गंभीर नुकसान पहुंचता है और अन्य वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस प्रकार के वाहनों का सार्वजनिक सड़कों पर संचालन मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
निर्देश में सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर उपयोग को तत्काल रोकने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वाहन मालिकों को नियमों की जानकारी दी जा सके।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय