रिश्वत मामले में पूर्व अंचलकर्मी को एक वर्ष की सश्रम कैद, 15 हजार रुपये का जुर्माना
रांची, 12 जून (हि.स.)। करीब दो दशक पुराने रिश्वतखोरी के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन खूंटी अंचल कार्यालय के कर्मचारी सत्यनारायण राम को दोषी
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