मुख्यमंत्री की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी ने अदालत में लिखित दलीलें पेश कीं
रांची, 08 मई (हि.स.)। रांची के बड़गाई स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से लिख
फाइल फोटो कोर्ट


रांची, 08 मई (हि.स.)। रांची के बड़गाई स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत की गई।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी की लिखित दलीलों पर अपना पक्ष रखने के लिए हेमंत सोरेन को अवसर देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 मई निर्धारित की है।

इससे पहले दो मई को ईडी की विशेष अदालत में दोनों पक्षों की मौखिक सुनवाई पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय दिया था।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर 2025 को अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर आरोपमुक्त किए जाने की मांग की थी।

इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया था। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई कथित जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

गौरतलब है कि 31 जनवरी 2024 को ईडी ने पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें 28 जून 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी।

मामले में ईडी ने लगभग डेढ़ दर्जन आरोपितों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे