फिरोजाबाद, 02 मई (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मक्खनपुर क्षेत्रान्तर्गत 06 जनवरी 2024 क
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