सिंधु जल पर मध्यस्थता न्यायालय अवैध, फैसले का कोई मतलब नहींः भारत
नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.)। भारत ने सिंधु जल से संबंधित मध्यस्थता न्यायालय (सीओए) के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि उसने इसे कभी मान्यता नहीं दी है। इसका अर्थ है कि उसकी ओर से जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। पाकिस्तान के साथ सिंधु
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001