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राजगढ़, 8 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम ने की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपित बजेसिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 सहपठित धारा 18 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी उपसंचालक आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्षन में एडीओपी डाॅली गुप्ता द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार घटना 22 फरवरी 2025 की है। पीड़िता की मां ने 23 फरवरी को थाना मलावर में आवेदन देकर बताया कि उसकी 6 वर्षीय पुत्री खेल रही थी तभी आरोपित द्वारा उसे अपने घर ले जाया गया,जहां उसने अनुचित कृत्य का प्रयास किया। पीड़ित के घर लौटने पर उसने पूरी घटना मां और परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दस्तावेजों के आधार पर पीड़ित की आयु 12 वर्ष से कम पाई गई। संपूर्ण विवेचना के बाद दिनांक 15 अप्रैल 2025 को आरोपी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपित बजेसिंह पुत्र मदनलाल निवासी सीलखेड़ा थाना मलावर को दोषी करार देते हुए दस साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने निर्णय में कहा कि नाबालिगों के प्रति ऐसे अपराध अत्यंत गंभीर हैं, जिन पर कठोर दंड अनिवार्य है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक