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कोलकाता, 8 अप्रैल (हि.स.)। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सिविक पुलिस, ग्रीन पुलिस और छात्र पुलिस कर्मियों को किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी ड्यूटी में तैनात नहीं करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
चुनाव आयोग की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि इन कर्मियों को वर्दी में किसी भी चुनावी कार्य में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह निर्देश पहले भी दिए गए आदेशों की पुनरावृत्ति है। इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे।
आयोग ने राज्य के चुनाव तंत्र को यह भी कहा है कि इस निर्णय की जानकारी सभी संबंधित पक्षों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को दी जाए ताकि इसका पालन सुनिश्चित हो सके।
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह कदम चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने और मतदान को स्वतंत्र एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
गौरतलब है कि, 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में आगामी 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना चार मई को की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर