जिला जज ने लगाई शहर कोतवाल की सजा पर रोक
4 अप्रेल को एसीजेएम ने सुनाई थी 7 दिन की सजा
कोतवाल दर्शन सिंह


जिला जज की अदालत से शहर कोतवाल को राहत, सजा पर लगी रोक

एसीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई 07 दिन की सजा पर स्थगन, 30 अप्रैल को अगली सुनवाई

फर्रुखाबाद, 08 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में तैनात कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी को बुधवार को जिला जज की अदालत से बड़ी राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत द्वारा अवमानना के मामले में सुनाई गई सात दिन के कारावास की सजा पर जिला जज नीरज कुमार ने रोक लगा दी है। यह आदेश सजा सुनाए जाने के करीब 72 घंटे बाद आया।

बुधवार दोपहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी अपने अधिवक्ता महेश यादव और बार एसोसिएशन के महासचिव कुंवर सिंह यादव के साथ जनपद न्यायाधीश की अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने अपील दाखिल कर सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की।

दिनभर चली कानूनी प्रक्रिया के बाद शाम को अदालत ने सजा पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

गौरतलब है कि एसीजेएम ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने 04 अप्रैल को अवमानना के मामले में कोतवाल को सात दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को 06 अप्रैल तक उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि जनपद न्यायालय ने सजा के आदेश पर रोक लगा दी है और एसीजेएम अदालत से मूल पत्रावली तलब की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Chandrapal Singh Sengar