भाभी की हत्या में दोषी देवर व उसकी पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
सोनभद्र, 30 अप्रैल (हि.स.)। ढाई वर्ष पूर्व हुए नगीता हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी दम्पती को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर 11-11 हजार रूपये अर्थदंड भी
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