हाईकोर्ट ने युवा जोड़ों की शादी की जांच कर उनका पीछा करने के पुलिस कृत्य की कड़ी आलोचना की
--कोर्ट ने इसे ’चिंताजनक प्रवृत्ति’ कहा, डीजीपी से कार्रवाई की मांग
प्रयागराज, 24 अप्रैल (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा कि पुलिस स्वेच्छा से शादी करने वाले युवा जोड़ों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनका पीछा करके बहुत बड़ा नुकसान
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