हाईकोर्ट ने युवा जोड़ों की शादी की जांच कर उनका पीछा करने के पुलिस कृत्य की कड़ी आलोचना की
--कोर्ट ने इसे ’चिंताजनक प्रवृत्ति’ कहा, डीजीपी से कार्रवाई की मांग प्रयागराज, 24 अप्रैल (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा कि पुलिस स्वेच्छा से शादी करने वाले युवा जोड़ों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनका पीछा करके बहुत बड़ा नुकसान

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news