खान अभियंता पद की पदोन्नति पर अंतरिम रोक, मांगा जवाब
जयपुर, 22 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक खान अभियंता से खान अभियंता के पद पर गत 28 जनवरी को दी गई पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस रवि चिरा
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