हाईकाेर्ट से जानलेवा आरोपितों की सजा रद्द, संदेह का मिला लाभ, अपराध से बरी
--कोर्ट ने कहा, अभियोजन अपराध साबित करने में रहा नाकाम
प्रयागराज, 02 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपित अलाउद्दीन व कमालुद्दीन उर्फ जोखन को सत्र अदालत गाजीपुर द्वारा सुनाई गई चार साल की कैद की 11 अक्टूबर 1988 की सजा
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