सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को राहत नहीं, लोन खाते को फर्जी करार देने से इनकार
नई दिल्ली, 16 अप्रैल (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिल अंबानी के लोन खाते को फर्जी करार देने के बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक के आदेश
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