जिला उपभोक्ता आयोग : एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख देने के आदेश
जोधपुर, 16 अप्रैल (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग जोधपुर द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना में हुई मृत्यु को हृदयाघात बताकर दावा खारिज करने को विधि विरुद्ध और सेवा में कमी करार दिया है। आयोग ने संबंधित बीमा कंपनी को परिवादी
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