सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट को जीपीएफ देने में देरी पर 08 फीसदी ब्याज के भुगतान करने का निर्देश
प्रयागराज, 15 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट को जीपीएफ के भुगतान में हुई देरी के लिए आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित भुगतान किया जाय।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001