जयपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बी 2 बाइपास पर स्थित श्रीराम कॉलोनी को लेकर विवादित करीब 42 बीघा जमीन से जुडे मामले में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना है। इसके साथ ही अदाल
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001