आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया से हटाने का आदेश
नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील, अपमानजनक और
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001