सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपितों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत देने का आदेश दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई, 2
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फाेटाे)


नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय

ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपितों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत देने का आदेश दिया।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई, 2022 को पंजाब के मनसा में कर दी गई थी। पवन बिश्नोई और जगतार सिंह पर हत्या के आरोपितों को वाहन उपलब्ध कराने का आरोप है। पंजाब सरकार के वकील ने बिश्नोई की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास वाहन उपलब्ध कराने के लिए सह-आरोपितों की ओर से 41 फोन कॉल्स आए थे। तब पवन बिश्नोई की ओर से कहा गया कि हथियार किसी और ने उपलब्ध कराया था, लेकिन पवन बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। जगतार सिंह पवन बिश्नोई का पड़ोसी है। हत्या के बाद कनाडा का गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बरार भी बिश्नोई गैंग का सदस्य है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी