पत्नी के अलग रहने का पर्याप्त कारण मौजूद तो गुजारा भत्ता देना सही
--हस्तक्षेप से इंकार, याचिका खारिज
प्रयागराज, 11 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पत्नी के पास पति से अलग रहने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के फैसले के खिलाफ दाखि
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