धोखाधड़ी कर लाखों रूपये हड़पने के आरोपित को नहीं मिली अग्रिम जमानत
झांसी, 11 मार्च (हि.स.)। समाजसेवी के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रूपये हड़पने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव
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