गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 10 मार्च (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के एक दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज के गांव नगला रामसुख निवासी सतबन्त सिंह

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