मुख्य सचिव ने बताई ‘नोशनल वैकेंसी’ और ‘नोशनल कैटेगरी’ की व्याख्या
चंडीगढ़, 09 फ़रवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार के ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शब्दों के फेर में उलझ गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा इन शब्दों की अपने-अपने तरीके से व्याख्या किए जाने के बाद मुख्य सचिव ने सोमवार को स्वयं स्थिति स्पष्ट क
मुख्य सचिव ने बताई ‘नोशनल वैकेंसी’ और ‘नोशनल कैटेगरी’ की व्याख्या


चंडीगढ़, 09 फ़रवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार के ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शब्दों के फेर में उलझ गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा इन शब्दों की अपने-अपने तरीके से व्याख्या किए जाने के बाद मुख्य सचिव ने सोमवार को स्वयं स्थिति स्पष्ट की है।

मुख्य सचिव ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 के तहत ‘नोशनल वैकेंसी’ अर्थात काल्पनिक रिक्ति और ‘नोशनल कैटेगरी’ अर्थात काल्पनिक श्रेणी शब्दों की एक समान व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किए गए पत्र में कहा है कि यह पाया गया कि विभिन्न विभाग इन शब्दों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे थे। इससे कार्यान्वयन में असंगति उत्पन्न हुई और मुकदमेबाजी का खतरा बढ़ गया।

इस मामले की कानूनी सिद्धांतों, नीति के उद्देश्य और प्रशासनिक व्यावहारिकता के आलोक में जांच की गई, जिसके बाद एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। ड्राइव में कोई रिक्ति काल्पनिक नहीं होगी स्पष्टीकरण के अनुसार, ट्रांसफर पॉलिसी के नोटिफिकेशन से पहले मौजूद रिक्तियों के संबंध में, पहले ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के दौरान किसी भी पद को काल्पनिक रिक्ति नहीं माना जाएगा या काल्पनिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा।

नीति की अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न रिक्तियों को केवल एक बार के लिए काल्पनिक रिक्तियों या श्रेणियों के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पात्रता तिथि के बाद उत्पन्न रिक्तियों को काल्पनिक रिक्ति या श्रेणी के अंतर्गत केवल बाद के स्थानांतरण अभियानों में ही माना जाएगा, वर्तमान प्रक्रिया में नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा