हरिद्वार, 26 फ़रवरी (हि.स.)। पत्नी की नृशंस हत्या करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला जज आर.के. श्रीवास्तव ने हत्यारोपित पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज
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