गलती से कर्मचारी को जीपीएफ में जमा से ज्यादा राशि दी, हाईकोर्ट ने ब्याज नहीं वसूलने के लिए कहा
जयपुर, 25 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गलती से कर्मचारी को जीपीएफ अकाउंट में जमा राशि से ज्यादा राशि देने और बाद में उस पर ब्याज की वसूली को गलत माना है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह केवल मूल राशि ही वापस ले और ब्याज नहीं देन
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001