घरेलू हिंसा में भरण पोषण की राशि कम करने की अपील खारिज
जोधपुर, 15 फरवरी (हि.स.)। महिला उत्पीडऩ न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत भारद्वाज के द्वारा अपनी पत्नी को विधिवत पत्नी नहीं मानने तथा भरण पोषण की राशि को कम करने की अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान किया।
अपीलकर्ता प्रेमसिंह सांखला ने अपील न्यायालय मे
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