महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
रांची, 25 फरवरी (हि.स.)। धारदार हथियार से महिला की हत्या के मामले में दोषी सत्यनारायण मुंडा को अपर न्यायायुक्त श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि

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