फिरोजाबाद, 17 फ़रवरी (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना जसराना के गांव नथुआ निवासी योगेंद्र कुमार अपनी पत्नी शश
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