हाईकोर्ट ने आरएसएमएसएसबी के डिबार आदेश पर लगाई रोक
जोधपुर, 14 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) द्वारा कई अभ्यर्थियों को बिना किसी आपराधिक दोषसिद्धि के दो वर्ष के लिए परीक्षाओं से डिबार (वंचित) करने के आदेश पर महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। न्
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001