पत्नी हत्या के आरोपित को मिला संदेह का लाभ, अपराध से बरी
--सत्र अदालत मथुरा ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा --अभियोजन अपराध साबित करने में नाकाम, पुलिस के समक्ष कबूलनामे पर सजा अनुचित करार प्रयागराज, 12 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चार दशक पुराने एक जघन्य हत्याकांड के आरोपित पति को दोषमुक्त कर द

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news