स्मैक रखने के सोलह साल पुराने मामले में आरोपित को तीन साल का कठोर कारावास
जोधपुर, 11 फरवरी (हि.स.)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 16 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को तीन वर्षों का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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