दिहाड़ी मजदूर की महीने की आय की गणना 26 नहीं 30 दिनों की मानी जानी चाहिए- हाईकोर्ट
जयपुर, 10 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना के मुआवजे से जुडे मामले में कहा कि दिहाड़ी मजदूर की महीने की आय 26 दिनों के बजाय 30 दिनों की मानी जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने अफसरों को 26 दिनों के बजाय 30 दिनों की मजदूरी की गणना कर

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