जौनपुर, 3 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में पति-पत्नी और उनके पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ज
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001