अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 13,189 हजार रुपये प्रतिमाह
मुरादाबाद, 25 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश शासन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें निर्धारित की हैं। श्रम अनुभाग-02 की ओर से बीते दिनों जारी पत्र के अनुसार
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