मां को अपने बच्चे से मिलने का अधिकार, किंतु अपने घर लाने के लिए पति को बाध्य नहीं कर सकती : हाईकाेर्ट
प्रयागराज, 14 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे के पिता को बच्चे को मां के घर लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन मां अपने विजिटेशन राइट का सीधे पिता के घर जाकर उपयोग कर सकती है, उसे थाने जाने की जरूरत नहीं।
चिराग अत्र
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