हरिद्वार, 13 अक्टूबर (हि.स.)। हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने मोबाइल चोरी के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए छह-छह महीने के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को प
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