जानलेवा हमले के दोषी चार भाइयों को 10-10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 13 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दोषी चार भाइयों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज क्षेत्र अन्तर्गत रहने व
प्रतीकात्मक


फिरोजाबाद, 13 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दोषी चार भाइयों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना सिरसागंज क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाले गजनेश के साले प्रवेश कुमार की लड़की प्रतीक्षा उसके घर नगला कुशल नेजा चढ़वाने आयी थी। 21 मार्च 2019 को समय करीब 07:00 बजे उसके ही गांव के संजय, रामवीर उर्फ गुड्डू, सन्तोष व श्यामवीर अपनी छत पर बैठकर शराब पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। जब उसने गाली देने से मना किया तो संजय ने तमंचा से सीधी गोली उसके घर की तरफ चला दी जो गोली उसके साले की लड़की प्रतीक्षा (13) के सीने में लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जीने पर गिर पड़ी। मौके पर भगदड़ मय गयी। वह व अन्य लोग प्रतीक्षा को लेकर सिरसागंज अस्पताल आये, जहाँ से उसे फिरोजाबाद रैफर कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त संजय, रामवीर उर्फ गुड्डू, सन्तोष व श्यामवीर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या - 1 नीलू मोघा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता शीलेंद्र प्रताप चौहान ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किये गये।

न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य और गवाही के आधार पर अभियुक्त संजय, रामवीर उर्फ गुड्डू, सन्तोष व श्यामवीर पुत्रगण सोबरन सिंह निवासी नगला कुशल सिरसागंज को दोषी माना। न्यायालय ने सभी दोषियों को 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़