मप्र : उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन व व्यक्तियों को किया जायेगा पुरस्कृत
- 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन भोपाल, 09 जनवरी (हि.स.) । विश्‍व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2026 के अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन
प्रतीकात्‍मक फोटो


- 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

भोपाल, 09 जनवरी (हि.स.) । विश्‍व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2026 के अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिये जायेंगे।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने शुक्रवार को जानकारी दी कि पुरस्कारों के लिये संगठनों व व्यक्तियों का चयन एक जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में की गई गतिविधियों के आधार पर किया जायेगा। राज्य स्तरीय तीन पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार 1,11,000 रूपये, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रूपये और तृतीय पुरस्कार 25,000 रूपये का दिया जायेगा। संभागों में भी तीन पुरस्कार दिये जायेंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 5000 रुपये का होगा।

उन्‍होंने बताया कि राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय आवेदन पृथक-पृथक स्वीकार किये जायेंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर 'राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2025-26 हेतु' एवं 'संभाग स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2025-26 हेतु सुस्पष्ट रूप से लिखा जाये। आवेदन का प्रारूप 'क' खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट www.food.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन 31 जनवरी 2028 तक संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) में स्वीकार किये जायेंगे। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिये संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाट्य) से संपर्क किया जा सकता है। विगत वर्ष राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त संस्थाओं के आवेदन पर चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत