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जबलपुर, 06 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में थाना कुण्डम में पुलिस ने मंगलवार को एक कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिया गया।
पुलिस के अनुसार राजकुमार साहू द्वारा म.प्र. ग्राम पंचायत कालोनियों का विकास अधिनियम के नियम 9 के तहत सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से विकास अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ग्राम कुण्डलेश्वर धाम खसरा नम्बर 241/2 रकवा 0.694 हेक्टेयर भूमि पर 3 भूखण्ड, खसरा नम्बर 244/1 रकवा 0.350 हेक्टेयर भूमि पर 15 भूखण्ड खसरा नम्बर 214/2 रकवा 0.690 हेक्टेयर भूमि पर 8 भूखण्ड कुल 26 भूखण्डों का विक्रय किया है। साथ ही बिना विकास अनुज्ञा के उक्त खसरों की भूमि पर रोड़, नाली पानी की टंकी और गार्डन का विकास किया है। राजकुमार साहू द्वारा विकास अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने से शासन को विकास अनुज्ञा शुल्क अतिरिक्त आश्रय शुल्क, कर्मकार मंडल शुल्क की हानि हुई है।
इसी प्रकार उक्त नियमों के नियम 11 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूह के लिये भू खण्डों या निवास एककों को लिये भूमि आरक्षित नहीं की गई है और न ही नियम 12 के तहत निर्धारित शुल्क जिला पंचायत में जमा किया है।
जिससे उक्त प्रावधान का उल्लंघन होकर उक्त वर्ग के लोगों के लिये भूखण्ड,भवन उपलब्ध नहीं हो सके एवं राशि जमा न करने से शासन को आर्थिक हानि हुयी है। नियमों का उल्लंघन करना पाये जाने पर राजकुमार साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक