सेवा परिलाभ के लिए नियमित पद पर अस्थाई तौर पर दी गई सेवा अवधि को शामिल करने के आदेश
जयपुर, 29 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अस्थाई कर्मचारी स्वीकृत पद पर वर्षो तक नियमित कर्मचारी की तरह निरंतर सेवा देता है और उसे बाद में नियमित करने पर वरिष्ठता, पदोन्नति और पेंशन परिलाभ के लिए पूर्व में की गई सेवा अवधि की ग
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